तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास, पीएम मोदी बोले- कुप्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में डाला गया

Triple Talaq Bill: तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से पास हो गया है. यह मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है. तीन तलाक बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े.

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एबीपी माझा वेब टीम Last Updated: 30 Jul 2019 10:28 PM
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राज्य सभा में मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल के पारित होने से ‘तीन तलाक’ की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. यह महिला-पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है; पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है.

पार्श्वभूमी

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश किया. जिसके बाद इस बिल पर चर्चा जारी है. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, AIADMK, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक राज्यसभा में पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि तीन तलाक निषेध विधेयक मानवता, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाला है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक से जुड़े कानून को राजनीति के चश्मे या वोटबैंक की राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिये.

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