कर्नाटक में बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- स्पीकर लें इस्तीफे पर फैसला
कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्पीकर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें. सुप्रीम कोर्ट ने 15 बागी विधायकों की याचिका पर ये फैसला दिया है.
एबीपी माझा वेब टीम
Last Updated:
17 Jul 2019 12:12 PM
कर्नाटक विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या 224 है. अगर विश्वासमत के दौरान कांग्रेस के बागी 15 विधायक गैर मौजूद रहते हैं तो विधानसभा की ताकत 209 पर पहुंच जाएगी. इस हिसाब से बहुमत का जादुई आंकड़ा 105 पर पहुंच जाता है.
बीजेपी के पास इस वक्त 105 विधायक हैं. एक निर्दलीय का उन्हें समर्थन है केपीजेपी के एक विधायक ने समर्थन का एलान किया है. इस तरह बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 107 पहुंच जाती है. इसका सीधा मतलब है कि कुमारास्वामी की सरकार विश्वासमत में हार जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को ये आजादी दे दी है कि वो चाहें तो बहुमत परीक्षण में शामिल हों या न हो. कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार के भविष्य के लिए बागियों को दी गई आजादी ही सबसे ज्यादा अहम है. स्पीकर रमेश कुमार को इस्तीफा मंजूर करना होता तो कर ही देते लेकिन कोर्ट ने स्पीकर पर ही ये फैसला छोड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 बागी विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में कुमारस्वामी के पास बहुमत परिक्षण पास करना बहुत मुश्किल है. यानी अब कुमारस्वामी सरकार गिरना तय है.
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मसले पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है, लेकिन अभी अंतरिम आदेश देना होगा और संतुलन बनाना होगा. स्पीकर अपने हिसाब से उचित समय में इस्तीफों पर फैसला लें. हमारी किसी टिप्पणी से प्रभावित न हों. लेकिन इस फैसले तक 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा.
कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्पीकर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें. सुप्रीम कोर्ट ने 15 बागी विधायकों की याचिका पर ये फैसला दिया है.
इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा है, ‘’हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इस्तीफा देने वाले विधायक प्रभावित नहीं होंगे. कल सीएम विश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने जा रहे हैं, वह जनादेश को खो देंगे. आगे देखते हैं कि क्या होता है.’’
अगर विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है तो सीएम कुमारस्वामी की सरकार के बहुमत परीक्षण में फेल होने का अंदेशा बढ़ जाएगा. अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, तो उन्हें पार्टी व्हिप के तहत सरकार के समर्थन में वोट देना पड़ सकता है. विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सत्ताधारी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने संवैधानिक दायित्व से दूर भाग रहे हैं. वो इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे. उल्टे विधायकों को सदस्यता के अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है. बहुमत खो चुकी सरकार को किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है.
बता दें कि कर्नाटक में करीब दो सप्ताह से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है. कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है. इसी के खिलाफ विधायक सुप्रीम कोर्ट गए हैं.वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि वह इस्तीफे की जांच करेंगे कि क्या उन्होंने इस्तीफा स्वेच्छा से दिया है या दबाव में.
कांग्रेस-जेडीएस की सरकार ने कहा है कि वह विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए तैयार है. बीजेपी ने भी कहा है कि सरकार बहुमत परीक्षण कराए. सभी दलों ने अपने-अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है.
पार्श्वभूमी
नई दिल्ली: कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विधानसभा स्पीकर को पहले विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करना होगा या वो अयोग्यता की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं. राज्य में बहुमत खो चुकी कुमारस्वामी सरकार को किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है. पल-पल की अपडेट जानें.
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