LIVE Updates: पी चिदंबरम को 30 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया

आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट ने 30 अगस्त तक की रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत भी मिली थी. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर आज अंतरिम रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई होगी.

एबीपी माझा वेब टीम Last Updated: 26 Aug 2019 05:25 PM
पी चिदंबरम को 30 अगस्त तक रिमांड पर भेजे जाने से पहले आज कपिल सिब्बल ने पी चिदंबरम के पक्ष में कोर्ट में कहा कि अगर कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान नहीं तो चिदंबरम को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. 4 दिनों के दौरान सीबीआई ने क्या किया? आमने सामने की पूछताछ को लेकर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया और कहा कि आपके पास कोई दस्तावेज है दिखाने के लिए? कुछ है तो कोर्ट को दिखाइए और अगर पैसे से जुड़ा कुछ है तो कोर्ट को दिखाइए.
पी चिदंबरम को 30 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है और उनकी सीबीआई रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. सीबीआई ने 5 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी जिसके बदले 4 दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाई गई है.
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिला अंतरिम संरक्षण कल तक बढ़ाया. आज चिदंबरम की तरफ से दलील पूरी हुई, प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को भी अपनी दलील जारी रखेगा.

पार्श्वभूमी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं. ईडी के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की थी लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अब गिरफ्तारी हो गई है तो सुनवाई का मतलब नहीं है. कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के वकील सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मौलिक अधिकारों की दुहाई दी.


 


कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है. साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि वह उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका दाखिल करें. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पी चिदंबरम की उस याचिका को सुनने से भी मना कर दिया जिसमें अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी.


 


कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि हमने इस मामले को मंगलवार को उठाया था, लेकिन तब नहीं सुना गया और अब ये मामला सुनने में आया है. कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर हमें कोर्ट तब सुन लेती तो हमें जमानत मिल जाती. हमारे क्लाइंट के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए.


 


ED की मांग पर सुनवाई जारी


 


उधर, ईडी ने भी चिदंबरम की कस्टडी की मांग की है. जिस,पर सुनवाई जारी है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि INS केस में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, इसलिए पूछताछ के लिए कस्टडी जरूरी है. दरअसल पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रोका हुआ है, लेकिन आज जो फैसला होगा आगे वही चिदंबरम का भविष्य तय करेगा. आज सीबीआई हिरासत भी खत्म हो रही है. सीबीआई उन्हें आज राउज एवेंन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश करके हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी.


 


इससे पहले चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा था,''आज ED मामले को मत सुनिए. हमें ED का हलफनामा कल ही मिला है. हम जवाब दाखिल करेंगे.''


 


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ईडी के मुताबिक किन 12 देशों में है चिदंबरम की संपत्ति?


 


ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक, चिदंबरम की ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में संपत्ति है. आईनेक्स मीडिया केस में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और चिदंबरम ने अपने करीबी विश्वासपात्रों और सह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत और विदेश में शेल कंपनियों का जाल बनाया.


 


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ईडी ने कहा है, ‘’हमारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. शेल कंपनियों का संचालन करने वाले लोग चिदंबरम के संपर्क में हैं और एजेंसी के पास इसके सबूत हैं.केवल हिरासत में ही पूछताछ सच्चाई को उजागर करेगी. यह न केवल ईडी का देश के प्रति कर्तव्य है कि काले धन को उजागर करे, बल्कि बेनामी कंपनियों में जमा धनराशि को भी जब्त करे.’’

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